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मिर्जापुर हत्याकांड में 4 दोषियों की सजा बरकरार:हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखी, चारों आरोपियों की जमानत रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में वर्ष 1988 में हुए बहुचर्चित गोलीकांड मामले में निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए जीवित बचे चार अभियुक्तों मलिक खान, इरशाद खान, रुस्तम खान और हासिम खान की अपील को खारिज कर दिया तथा उनकी सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने जमानत पर बाहर चल रहे इन चारों अभियुक्तों की जमानत रद्द करते हुए उन्हें एक महीने के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिर्

दैनिक भास्कर26 Jul 2026, 18:39👁 0 views
मिर्जापुर हत्याकांड में 4 दोषियों की सजा बरकरार:हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखी, चारों आरोपियों की जमानत रद्द
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में वर्ष 1988 में हुए बहुचर्चित गोलीकांड मामले में निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए जीवित बचे चार अभियुक्तों मलिक खान, इरशाद खान, रुस्तम खान और हासिम खान की अपील को खारिज कर दिया तथा उनकी सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने जमानत पर बाहर चल रहे इन चारों अभियुक्तों की जमानत रद्द करते हुए उन्हें एक महीने के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिर्

Source: Bhaskar

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