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मारपीट-अपमान मामले में चार को सजा:भदोही कोर्ट ने 2.5 साल कैद और 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

भदोही में मारपीट और अपमान के एक मामले में चार आरोपियों को ढाई साल की कैद और सभी को 12-12 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार ने सुनाया। पूरा मामला 7 अक्टूबर 2020 का है, जब औराई थाना क्षेत्र के नटवां गांव में जमीनी विवाद को लेकर शिवचंद चमार नामक व्यक्ति के साथ मारपीट, गाली-गलौज, आपराधिक धमकी और जातिगत उत्पीड़न किया गया था। इस मामले में रामनाथ यादव, राजकुमार यादव, राजनाथ यादव और केशव यादव आरोपी थे। पीड़ित की शिकायत पर औराई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस न

दैनिक भास्कर12 Aug 2026, 02:46👁 0 views
मारपीट-अपमान मामले में चार को सजा:भदोही कोर्ट ने 2.5 साल कैद और 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
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भदोही में मारपीट और अपमान के एक मामले में चार आरोपियों को ढाई साल की कैद और सभी को 12-12 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार ने सुनाया। पूरा मामला 7 अक्टूबर 2020 का है, जब औराई थाना क्षेत्र के नटवां गांव में जमीनी विवाद को लेकर शिवचंद चमार नामक व्यक्ति के साथ मारपीट, गाली-गलौज, आपराधिक धमकी और जातिगत उत्पीड़न किया गया था। इस मामले में रामनाथ यादव, राजकुमार यादव, राजनाथ यादव और केशव यादव आरोपी थे। पीड़ित की शिकायत पर औराई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस न

Source: Bhaskar

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