ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC की ओर से दो अलग-अलग प्रस्ताव...'
<p style="text-align: justify;">कोलकाता हाई कोर्ट ने बुधवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक ही राजनीतिक दल की ओर से दो परस्पर अलग-अलग प्रस्ताव मिले तो विधानसभा अध्यक्ष ने किस आधार पर फैसला लिया.</p> <p style="text-align: justify;">अदालत पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार सामने आए ऐसे विवाद की सुनवाई कर रही थी. शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने एक रिट याचिका दायर कर उनके नाम को खारिज किए जाने और पार्टी के दूसरे विधायक रितब्रता बनर्जी को विपक्ष का नेता

कोलकाता हाई कोर्ट ने बुधवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक ही राजनीतिक दल की ओर से दो परस्पर अलग-अलग प्रस्ताव मिले तो विधानसभा अध्यक्ष ने किस आधार पर फैसला लिया.
अदालत पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार सामने आए ऐसे विवाद की सुनवाई कर रही थी. शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने एक रिट याचिका दायर कर उनके नाम को खारिज किए जाने और पार्टी के दूसरे विधायक रितब्रता बनर्जी को विपक्ष का नेता
Source: Abp News
Related News

काला हिरण विवाद: 'सलमान ने गोविंद को धमकाया', अमित जानी का दावा
राहुल गांधी को मप्र हाई कोर्ट से राहत नहीं, एमपी-एमएलए कोर्ट की ऑर्डर शीट तलब की

मोदी ने उठाया नाविकों का मुद्दा
