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मप्र में सरकारी फिजूलखर्ची पर 'ब्रेक': अब मुख्य सचिव की मंजूरी के बिना बाहर नहीं जा सकेंगे सचिव; बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आदेश
विभागीय सचिवों को प्रदेश के बाहर सरकारी काम से यात्रा करने से पहले मुख्य सचिव से स्वीकृति लेनी होगी। वहीं, सचिव भी अपने अधीनस्थों की प्रदेश के बाहर की यात्राएं अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही स्वीकृत करेंगे।
digital desk20 Jun 2026, 03:48👁 0 views

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विभागीय सचिवों को प्रदेश के बाहर सरकारी काम से यात्रा करने से पहले मुख्य सचिव से स्वीकृति लेनी होगी। वहीं, सचिव भी अपने अधीनस्थों की प्रदेश के बाहर की यात्राएं अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही स्वीकृत करेंगे।
Source: Naidunia
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