मदीना मस्जिद जुर्माना वसूली पर HC की रोक:संभल में 8.78 लाख की रिकवरी थमी, प्रशासन से मांगा जवाब
संभल की मदीना मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम राहत आदेश दिया है। कोर्ट ने मस्जिद के पूर्व मुतव्वली हाजी शमीम पर लगाए गए 8.78 लाख रुपये के जुर्माने की वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही तहसीलदार और जिलाधिकारी को शपथ पत्र दाखिल कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। यह पूरा मामला संभल तहसील के ऐंचौड़ा कम्बोह थाना क्षेत्र के सलेमपुर सालार हाजीपुर गांव का है। प्रशासन का दावा था कि 439 वर्गमीटर सरकारी भूमि पर मदीना मस्ज
संभल की मदीना मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम राहत आदेश दिया है। कोर्ट ने मस्जिद के पूर्व मुतव्वली हाजी शमीम पर लगाए गए 8.78 लाख रुपये के जुर्माने की वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही तहसीलदार और जिलाधिकारी को शपथ पत्र दाखिल कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। यह पूरा मामला संभल तहसील के ऐंचौड़ा कम्बोह थाना क्षेत्र के सलेमपुर सालार हाजीपुर गांव का है। प्रशासन का दावा था कि 439 वर्गमीटर सरकारी भूमि पर मदीना मस्ज
Source: Bhaskar
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