भिंड में गोली मारने वाले दो भाइयों को उम्रकैद:पानी की लेजम को लेकर हुआ था विवाद, पिता-पुत्र पर किया था जानलेवा हमला
भिंड के मेहगांव में पानी की लेजम को लेकर हुए विवाद में युवक को गोली मारने और उसके पिता के साथ मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने दो सगे भाइयों को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेहगांव ने आरोपी आलोक शर्मा (29) और विवेक शर्मा (32), निवासी सोनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 14 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय ने यह फैसला 12 अगस्त 2026 को सुनाया। लेजम नहीं मिली तो हुआ विवाद अभियोजन के अनुसार, 25 फरवरी 2022 को शिशुपाल अपनी पानी की लेजम लेने आरोपी आलोक शर्
भिंड के मेहगांव में पानी की लेजम को लेकर हुए विवाद में युवक को गोली मारने और उसके पिता के साथ मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने दो सगे भाइयों को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेहगांव ने आरोपी आलोक शर्मा (29) और विवेक शर्मा (32), निवासी सोनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 14 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय ने यह फैसला 12 अगस्त 2026 को सुनाया। लेजम नहीं मिली तो हुआ विवाद अभियोजन के अनुसार, 25 फरवरी 2022 को शिशुपाल अपनी पानी की लेजम लेने आरोपी आलोक शर्
Source: Bhaskar
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