भारत-यूके एफटीए (CETA) के नियम जारी, 15 जुलाई 2026 से व्यापार में बदलेंगे नियम; जानें क्या होगा सस्ता
नई दिल्ली। भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) 15 जुलाई से लागू होने वाला है और केंद्र सरकार ने इस समझौते से जुडे़ नियमों को लागू कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ताजा नोटिफिकेशन के मुताबिक, कोई प्रोडक्ट भारत या यूके में बना हुआ तब माना जाएगा, जब वह पूरी तरह से इनमें से किसी एक देश में बनाया गया हो, पूरी तरह से वहीं के सामग्रियों से बनाया गया हो, या फिर समझौते के तहत तय उत्पाद-विशिष्ट मूल की शर्तों को पूरा करते हुए, बाहर के इनपुट का इस्तेमाल करके बनाया गया हो। केंद्रीय अप्
नई दिल्ली। भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) 15 जुलाई से लागू होने वाला है और केंद्र सरकार ने इस समझौते से जुडे़ नियमों को लागू कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ताजा नोटिफिकेशन के मुताबिक, कोई प्रोडक्ट भारत या यूके में बना हुआ तब माना जाएगा, जब वह पूरी तरह से इनमें से किसी एक देश में बनाया गया हो, पूरी तरह से वहीं के सामग्रियों से बनाया गया हो, या फिर समझौते के तहत तय उत्पाद-विशिष्ट मूल की शर्तों को पूरा करते हुए, बाहर के इनपुट का इस्तेमाल करके बनाया गया हो। केंद्रीय अप्
Source: रॉयल बुलेटिन
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