बेलगाम ई रिक्शों पर हाईकोर्ट सख्त , केंद्र सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब
जबलपुर। शहर में तेजी से बढ़ रहे बैटरी चालित ई-रिक्शों और उनसे उत्पन्न हो रही यातायात अव्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत बैटरी चालित ई-रिक्शा तथा अन्य वाहनों को दी गई छूट के संबंध में केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब तलब किया है। अदालत ने संकेत दिए कि शहरों में ई-रिक्शों की लगातार बढ़ती संख्या और उससे बिगड़ रही यातायात व्यवस्था को देखते हुए अब इस नीति की व्यापक समीक्ष

जबलपुर। शहर में तेजी से बढ़ रहे बैटरी चालित ई-रिक्शों और उनसे उत्पन्न हो रही यातायात अव्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत बैटरी चालित ई-रिक्शा तथा अन्य वाहनों को दी गई छूट के संबंध में केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब तलब किया है। अदालत ने संकेत दिए कि शहरों में ई-रिक्शों की लगातार बढ़ती संख्या और उससे बिगड़ रही यातायात व्यवस्था को देखते हुए अब इस नीति की व्यापक समीक्ष
Source: Palpal India
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