बेटे की हत्या के दोषी सौतेले पिता की सजा बरकरार:हाईकोर्ट ने उम्रकैद के खिलाफ अपील खारिज कर दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने गोरखपुर के प्रदीप उर्फ अमन चौरसिया की आपराधिक अपील खारिज करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। गोरखपुर के चिलुवाताल थाना क्षेत्र में 28 अक्टूबर 2015 को दो साल के मासूम अभिमन्यु की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। बच्चे की मां मुन्नी देवी ने पुलिस को बताया कि उसका दूसरा पति प्रदीप, अभिमन्यु से (जो उसके पहले पति से था) नफरत करता था और अक्सर उसे पीटता था। घटना के दिन मुन्नी देवी बर्तन धो रही थी, तभी बच्च
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने गोरखपुर के प्रदीप उर्फ अमन चौरसिया की आपराधिक अपील खारिज करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। गोरखपुर के चिलुवाताल थाना क्षेत्र में 28 अक्टूबर 2015 को दो साल के मासूम अभिमन्यु की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। बच्चे की मां मुन्नी देवी ने पुलिस को बताया कि उसका दूसरा पति प्रदीप, अभिमन्यु से (जो उसके पहले पति से था) नफरत करता था और अक्सर उसे पीटता था। घटना के दिन मुन्नी देवी बर्तन धो रही थी, तभी बच्च
Source: Bhaskar
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