Uttar Pradesh




बिना स्वीकृत पद और निर्धारित योग्यता के नियुक्त शिक्षक का वेतन सरकार से नहीं, प्रबंधन समिति से मिलेगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना स्वीकृत पद और निर्धारित योग्यता के प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त शिक्षक राज्य से वेतन पाने का दावा नहीं कर सकता। ऐसे शिक्षक को अपने वेतन की मांग उसी प्रबंधन समिति से...
amir ahmad17 Aug 2026, 07:14👁 0 views

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना स्वीकृत पद और निर्धारित योग्यता के प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त शिक्षक राज्य से वेतन पाने का दावा नहीं कर सकता। ऐसे शिक्षक को अपने वेतन की मांग उसी प्रबंधन समिति से...
Source: Live Law Hindi
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