बिना निगम अनुमति सिनेमाघरों में चल रहे विज्ञापनों पर शिकंजा:मेयर इन काउंसिल का फैसला; लाइसेंस फीस तय होगी, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी
इंदौर नगर निगम अब शहर के सिनेमाघरों में बिना अनुमति प्रदर्शित किए जा रहे विज्ञापनों पर सख्ती करेगा। गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में निर्णय लिया गया कि सिनेमाघरों में दिखाए जा रहे सभी विज्ञापनों का मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम-2017 के तहत पंजीयन कराया जाएगा और उनसे निर्धारित लाइसेंस शुल्क वसूला जाएगा। बैठक में शहर के विकास, जल प्रबंधन, आवास और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हालांकि महापौर
इंदौर नगर निगम अब शहर के सिनेमाघरों में बिना अनुमति प्रदर्शित किए जा रहे विज्ञापनों पर सख्ती करेगा। गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में निर्णय लिया गया कि सिनेमाघरों में दिखाए जा रहे सभी विज्ञापनों का मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम-2017 के तहत पंजीयन कराया जाएगा और उनसे निर्धारित लाइसेंस शुल्क वसूला जाएगा। बैठक में शहर के विकास, जल प्रबंधन, आवास और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हालांकि महापौर
Source: Bhaskar
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