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बिना इजाजत रीपोस्ट-मोनेटाइज नहीं होंगे कोर्ट वीडियो: SC का सख्त आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व अनुमति कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, प्रसारित या मोनेटाइज करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का समाचार रिपोर्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
संजय शर्मा24 Jul 2026, 10:38👁 0 views

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सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व अनुमति कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, प्रसारित या मोनेटाइज करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का समाचार रिपोर्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
Source: Aaj Tak
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