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बिना अनुमति जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सभाओं पर रोक:सोनभद्र में 22 जून से 21 अगस्त तक धारा-163 लागू, डीएम ने दिए आदेश

सोनभद्र में आगामी पर्व-त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, प्रतियोगी परीक्षाओं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 22 जून 2026 से 21 अगस्त 2026 तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगी। इस आदेश के तहत, सक्षम प्रशासनिक अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन अथवा सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि, धार्मिक मेले, बारात एव

दैनिक भास्कर25 Jun 2026, 03:08👁 0 views
बिना अनुमति जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सभाओं पर रोक:सोनभद्र में 22 जून से 21 अगस्त तक धारा-163 लागू, डीएम ने दिए आदेश
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सोनभद्र में आगामी पर्व-त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, प्रतियोगी परीक्षाओं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 22 जून 2026 से 21 अगस्त 2026 तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगी। इस आदेश के तहत, सक्षम प्रशासनिक अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन अथवा सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि, धार्मिक मेले, बारात एव

Source: Bhaskar

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