बलिया में बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद:46 दिन में आया फैसला, कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया
बलिया में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नही देने पर उसे एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह मामला 11 अप्रैल 2026 की रात का है। पीड़िता की शिकायत पर थाना सुखपुरा में उसके पिता विजय राम पुत्र सुबा राम, निवासी ग्राम धनिधरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट
बलिया में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नही देने पर उसे एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह मामला 11 अप्रैल 2026 की रात का है। पीड़िता की शिकायत पर थाना सुखपुरा में उसके पिता विजय राम पुत्र सुबा राम, निवासी ग्राम धनिधरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट
Source: Bhaskar
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