बलिया में चोरी के आरोपी को सजा:कोर्ट ने 2 साल 8 माह की कैद सुनाई, ₹5500 का जुर्माना भी लगाया
बलिया में चोरी के एक मामले में अदालत ने अभियुक्त सनोज बनारसी को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष 8 माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर कुल 5,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है। मामला थाना फेफना में दर्ज चोरी के मुकदमे से जुड़ा है। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद अभियुक्त सनोज बनारसी पुत्र वीर बहादुर बनारसी, निवासी भुजही, थाना पकड़ी, बलिया के खिलाफ आरोप
बलिया में चोरी के एक मामले में अदालत ने अभियुक्त सनोज बनारसी को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष 8 माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर कुल 5,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है। मामला थाना फेफना में दर्ज चोरी के मुकदमे से जुड़ा है। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद अभियुक्त सनोज बनारसी पुत्र वीर बहादुर बनारसी, निवासी भुजही, थाना पकड़ी, बलिया के खिलाफ आरोप
Source: Bhaskar
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