बच्चे से कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा:बागपत में साबुन लाने के बहाने घर बुलाकर दिया था अंजाम
बागपत में पांच वर्षीय बच्चे से कुकर्म के मामले में न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह घटना 2020 में हुई थी, जिसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। आरोपी ने दुकान से साबुन लाने के बहाने बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसने बच्चे के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में बड़ौत कोतवाली में 27 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। बच्चे ने अपनी मां को पूरी घटना
बागपत में पांच वर्षीय बच्चे से कुकर्म के मामले में न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह घटना 2020 में हुई थी, जिसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। आरोपी ने दुकान से साबुन लाने के बहाने बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसने बच्चे के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में बड़ौत कोतवाली में 27 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। बच्चे ने अपनी मां को पूरी घटना
Source: Bhaskar
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