फर्जी बैनामा मामला- दो को सीजेएम कोर्ट ने सुनाई सजा:मऊ में 4-4 साल की जेल, विभिन्न धाराओं में अर्थदंड भी लगाया
मऊ जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पने के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने चार नामजद आरोपियों में से दो को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन हरेंद्र सिंह के अनुसार, यह मामला तहसील सदर के मौजा जगदीशपुर स्थित एक भूमि से संबंधित है। वादी की भूमि का फर्जी तरीके से बैनामा हलधरपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गहनी निवासी अन्नपूर्णा देवी के नाम कर दिया गया था। इसमें वादी की जगह कि
मऊ जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पने के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने चार नामजद आरोपियों में से दो को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन हरेंद्र सिंह के अनुसार, यह मामला तहसील सदर के मौजा जगदीशपुर स्थित एक भूमि से संबंधित है। वादी की भूमि का फर्जी तरीके से बैनामा हलधरपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गहनी निवासी अन्नपूर्णा देवी के नाम कर दिया गया था। इसमें वादी की जगह कि
Source: Bhaskar
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