पीड़िता मुकरी... कोर्ट ने साक्ष्यों को माना आधार:डीएनए रिपोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 साल के लिए जेल पहुंचाया
गोहद के विशेष न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी आशीष उर्फ अवनीत परमार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास के लिए 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि भी स्वीकृत की है। खास बात तो यह है कि इस मामले में पीड़िता और उसके परिजन मुकर गए थे, लेकिन न्यायालय ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है। इस प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने किया। मामला 10 अगस्त 2019 का है, जब मालनपुर क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा स्कूल से लाप
गोहद के विशेष न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी आशीष उर्फ अवनीत परमार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास के लिए 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि भी स्वीकृत की है। खास बात तो यह है कि इस मामले में पीड़िता और उसके परिजन मुकर गए थे, लेकिन न्यायालय ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है। इस प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने किया। मामला 10 अगस्त 2019 का है, जब मालनपुर क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा स्कूल से लाप
Source: Bhaskar
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