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पसंद के स्कूल में तैनाती मांगना शिक्षक का अधिकार नहीं:अंतरजनपदीय तबादला नीति को हाईकोर्ट की हरी झंडी, जिलेवार पीटीआर को भी माना वैध

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतरजनपदीय तबादला नीति को हरी झंडी दे दी है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अपनी पसंद के किसी विशेष स्कूल में तैनाती का दावा नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि तबादला नीति के तहत शिक्षक के आवेदन पर जिले के स्तर पर विचार किया जाएगा, किसी खास विद्यालय में नियुक्ति का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने ऋषी कटियार सहित तीन शिक्षकों की याचिकाएं खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। इन याचिकाओं में 22 जून 2026 के शासनादेश के

दैनिक भास्कर13 Aug 2026, 18:11👁 0 views
पसंद के स्कूल में तैनाती मांगना शिक्षक का अधिकार नहीं:अंतरजनपदीय तबादला नीति को हाईकोर्ट की हरी झंडी, जिलेवार पीटीआर को भी माना वैध
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतरजनपदीय तबादला नीति को हरी झंडी दे दी है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अपनी पसंद के किसी विशेष स्कूल में तैनाती का दावा नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि तबादला नीति के तहत शिक्षक के आवेदन पर जिले के स्तर पर विचार किया जाएगा, किसी खास विद्यालय में नियुक्ति का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने ऋषी कटियार सहित तीन शिक्षकों की याचिकाएं खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। इन याचिकाओं में 22 जून 2026 के शासनादेश के

Source: Bhaskar

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