पर्याप्त आय अर्जित न करने वाली शिक्षित पत्नी भरण-पोषण की हकदार : हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि केवल इस तथ्य से कि पत्नी शिक्षित है, उसे धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह वास्तव में पर्याप्त आय अर्जित कर रही है। न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने आगे टिप्पणी की कि पत्नी के माता-पिता की पेंशन या संपत्ति को पत्नी की स्वतंत्र आय के रूप में नहीं माना जा सकता है और इससे पत्नी का भरण-पोषण करने का पति का कानूनी दायित्व समाप्त नहीं होता है। इन ...
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि केवल इस तथ्य से कि पत्नी शिक्षित है, उसे धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह वास्तव में पर्याप्त आय अर्जित कर रही है। न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने आगे टिप्पणी की कि पत्नी के माता-पिता की पेंशन या संपत्ति को पत्नी की स्वतंत्र आय के रूप में नहीं माना जा सकता है और इससे पत्नी का भरण-पोषण करने का पति का कानूनी दायित्व समाप्त नहीं होता है। इन ...
Source: Tarun Mitra
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