परिवहन विभाग ने टैक्स छूट के नियमों में किया बदलाव:अन्य दूसरे राज्यों में गाड़ी स्क्रैप की तो छूट उसी को.. जिसके नाम नया वाहन होगा
वाहन स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग ने टैक्स छूट के नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधान में अब राजस्थान के सेंटर में ही वाहनों को स्क्रैप कराने पर ही नए वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी। यह छूट उसी को मिलेगी, जिसके नाम पर नया वाहन होगा। पहले अन्य राज्यों के स्क्रैप सेंटर पर वाहन स्क्रैप कराने पर भी राजस्थान में किसी भी व्यक्ति के नाम पर वाहन खरीद पर छूट थी। इसे अब परिवहन विभाग ने खत्म कर दिया है। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रेणु खंडेलवाल ने बुधवार को नोटिफिकेशन
वाहन स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग ने टैक्स छूट के नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधान में अब राजस्थान के सेंटर में ही वाहनों को स्क्रैप कराने पर ही नए वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी। यह छूट उसी को मिलेगी, जिसके नाम पर नया वाहन होगा। पहले अन्य राज्यों के स्क्रैप सेंटर पर वाहन स्क्रैप कराने पर भी राजस्थान में किसी भी व्यक्ति के नाम पर वाहन खरीद पर छूट थी। इसे अब परिवहन विभाग ने खत्म कर दिया है। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रेणु खंडेलवाल ने बुधवार को नोटिफिकेशन
Source: Bhaskar
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