पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद:बुलंदशहर कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया, 6 साल बाद आया फैसला
बुलंदशहर में छह साल पहले पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वाले सुनील कुमार को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार शाम को न्यायालय ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटना वर्ष 2020 की है। कोतवाली देहात क्षेत्र के गंगेरुआ निवासी सुनील कुमार ने अपनी पत्नी ललीता की चाकू से हत्या कर दी थी। इस संबंध में 13 अक्टूबर 2020 को थाना कोतवाली देहात में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की त्वरित जांच करते हुए 15 दिसंबर 2020 को माननीय न्यायालय में आरोप
बुलंदशहर में छह साल पहले पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वाले सुनील कुमार को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार शाम को न्यायालय ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटना वर्ष 2020 की है। कोतवाली देहात क्षेत्र के गंगेरुआ निवासी सुनील कुमार ने अपनी पत्नी ललीता की चाकू से हत्या कर दी थी। इस संबंध में 13 अक्टूबर 2020 को थाना कोतवाली देहात में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की त्वरित जांच करते हुए 15 दिसंबर 2020 को माननीय न्यायालय में आरोप
Source: Bhaskar
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