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पति से अलग रह रही महिला गर्भ जारी नहीं रखना चाहती, तो सहमति जरूरी नहीं, हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

अदालत ने अपने आदेश में यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई महिला अपनी गर्भावस्था को जारी नहीं रखना चाहती और उसकी गर्भावस्था कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर है, तो इसके लिए उसके पति की सहमति होना अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ता महिला वर्तमान में 13 सप्ताह की गर्भवती है।

digital desk3 Jul 2026, 04:17👁 0 views
पति से अलग रह रही महिला गर्भ जारी नहीं रखना चाहती, तो सहमति जरूरी नहीं, हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला
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अदालत ने अपने आदेश में यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई महिला अपनी गर्भावस्था को जारी नहीं रखना चाहती और उसकी गर्भावस्था कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर है, तो इसके लिए उसके पति की सहमति होना अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ता महिला वर्तमान में 13 सप्ताह की गर्भवती है।

Source: Naidunia

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