नाथद्वारा पालिका के पेडिंग टेंडर पर हाईकोर्ट सख्त:कहा- अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते, एक महीने में लें फैसला
नाथद्वारा नगर पालिका की करीब एक साल से लंबित टेंडर प्रक्रिया को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी टेंडर को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। संबंधित अधिकारियों को एक महीने के भीतर यह तय करना होगा कि टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी या निरस्त की जाएगी। साथ ही अपने फैसले के कारण भी स्पष्ट करने होंगे। टेंडर जारी हुए, फिर प्रक्रिया रोक दी गई यह आदेश निवर्तमान पालिकाध्यक्ष मनीष राठी की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति मुन्नुरी लक्ष्मण की एकलपीठ ने सुनाया। याच
नाथद्वारा नगर पालिका की करीब एक साल से लंबित टेंडर प्रक्रिया को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी टेंडर को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। संबंधित अधिकारियों को एक महीने के भीतर यह तय करना होगा कि टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी या निरस्त की जाएगी। साथ ही अपने फैसले के कारण भी स्पष्ट करने होंगे। टेंडर जारी हुए, फिर प्रक्रिया रोक दी गई यह आदेश निवर्तमान पालिकाध्यक्ष मनीष राठी की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति मुन्नुरी लक्ष्मण की एकलपीठ ने सुनाया। याच
Source: Bhaskar
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