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नागरिकता के सबूत के तौर पर आधार के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर अदालत ने केंद्र, राज्यों और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और चुनाव आयोग से उस याचिका पर जवाब देने की मांग की है, जिसमें आधार को सिर्फ पहचान के सबूत के तौर पर मानने की बात की गई, ना कि नागरिकता, रहने की जगह, घर के पते या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पहचान सत्यापन के अलावा आधार का इस्तेमाल आधार अधिनियम, 2016 और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरि

अर्चना सिंह | online news editor16 Jun 2026, 17:20👁 0 views
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और चुनाव आयोग से उस याचिका पर जवाब देने की मांग की है, जिसमें आधार को सिर्फ पहचान के सबूत के तौर पर मानने की बात की गई, ना कि नागरिकता, रहने की जगह, घर के पते या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पहचान सत्यापन के अलावा आधार का इस्तेमाल आधार अधिनियम, 2016 और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरि

Source: रॉयल बुलेटिन

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