Crime



नजीर वाला फैसला! रिक्शा चलाते समय दुर्घटना में गंवाया पैर, अब कोर्ट के फैसले से मिली ये बड़ी राहत
झुंझुनूं के जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने सड़क हादसे में अपना पैर गंवाने वाले ई-रिक्शा चालक अनिल कुमार सांसी को न्याय दिलाते हुए श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी से आपसी समझौते के तहत 7.50 लाख रुपये मुआवजा दिलाने का आदेश दिया है।
khushendra tiwari29 Jun 2026, 17:47👁 0 views
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झुंझुनूं के जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने सड़क हादसे में अपना पैर गंवाने वाले ई-रिक्शा चालक अनिल कुमार सांसी को न्याय दिलाते हुए श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी से आपसी समझौते के तहत 7.50 लाख रुपये मुआवजा दिलाने का आदेश दिया है।
Source: Nbt Navbharattimes
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