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धोखाधड़ी के आरोपी महेंद्र गोयनका को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं

ब्यूरो, प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने जियोमिन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच चल रहे विवाद में महेंद्र गोयनका से संबंधित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से लगाए गए अंतरिम प्रतिबंध को फिलहाल जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही जबलपुर की कमर्शियल कोर्ट को लंबित आवेदन पर दो माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने 7 अगस्त को यह

swatantra prabhat up8 Aug 2026, 16:45👁 0 views
धोखाधड़ी के आरोपी महेंद्र गोयनका को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं
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ब्यूरो, प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने जियोमिन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच चल रहे विवाद में महेंद्र गोयनका से संबंधित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से लगाए गए अंतरिम प्रतिबंध को फिलहाल जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही जबलपुर की कमर्शियल कोर्ट को लंबित आवेदन पर दो माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने 7 अगस्त को यह

Source: Swatantra Prabhat

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