दहेज हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास:कोर्ट ने 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, 7 साल पुराने मामले में फैसला
बुलंदशहर में शुक्रवार शाम को दहेज हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 70,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला शुक्रवार शाम 6 बजे बुलंदशहर के एडीजे/एफटीसी-03 न्यायालय ने सुनाया। यह मामला वर्ष 2019 का है, जब डिबाई थाना क्षेत्र के जैनो वाली गली चौक दुर्गा प्रसाद निवासी दिनेश चंद सोनी और उनके पिता जगवीर सिंह वर्मा पर वादी की बेटी को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसकी हत्या करने का आरोप लगा था। इस संबंध में 10 अप्रैल 2019 को डिबाई थाने में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज
बुलंदशहर में शुक्रवार शाम को दहेज हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 70,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला शुक्रवार शाम 6 बजे बुलंदशहर के एडीजे/एफटीसी-03 न्यायालय ने सुनाया। यह मामला वर्ष 2019 का है, जब डिबाई थाना क्षेत्र के जैनो वाली गली चौक दुर्गा प्रसाद निवासी दिनेश चंद सोनी और उनके पिता जगवीर सिंह वर्मा पर वादी की बेटी को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसकी हत्या करने का आरोप लगा था। इस संबंध में 10 अप्रैल 2019 को डिबाई थाने में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज
Source: Bhaskar
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