Uttar Pradesh




तिमाही रिपोर्ट में देरी पर रियल एस्टेट एजेंटों पर लगेगा जुर्माना, यूपी रेरा ने तय किए सख्त नियम
यूपी रेरा ने पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों के लिए रिकॉर्ड रखना और तिमाही लेनदेन रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें देरी पर ₹10,000 का जुर्माना लगेगा। ये नए प्रावधान रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।
dharmesh awasthi20 Jun 2026, 00:19👁 0 views

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यूपी रेरा ने पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों के लिए रिकॉर्ड रखना और तिमाही लेनदेन रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें देरी पर ₹10,000 का जुर्माना लगेगा। ये नए प्रावधान रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।
Source: Jagran
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