ढाबे पर खाने के लिए रुकी महिला से किया रेप:महिला के मित्र से भी किया रेप, दोषी को उम्रकैद, उज्जैन कोर्ट ने सुनाई सजा
उज्जैन जिले में ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके युवक और उसकी महिला मित्र के साथ मारपीट कर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि घटना 15 सितंबर 2024 की है। पीड़िता अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से महिदपुर क्षेत्र स्थित घड़ी वाले बाबा के दर्शन करने गई थी। दर्शन के बाद दोनों रात करीब 10 बजे माकड़ौन थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर खाना खाने पहुंचे। ढ
उज्जैन जिले में ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके युवक और उसकी महिला मित्र के साथ मारपीट कर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि घटना 15 सितंबर 2024 की है। पीड़िता अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से महिदपुर क्षेत्र स्थित घड़ी वाले बाबा के दर्शन करने गई थी। दर्शन के बाद दोनों रात करीब 10 बजे माकड़ौन थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर खाना खाने पहुंचे। ढ
Source: Bhaskar
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