टीजीटी भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति:हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में याचिर्कातओं को दी राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने अतुल कुमार व 9 अन्य याचियों को टी जी टी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अनन्तिम रूप से बैठने देने का आदेश दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि यह मामला आशुतोष मिश्रा व 176 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में दिनांक 09.जुलाई .2026 को पारित आदेश जैसा ही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता संजय कुमार ओम ने भी इस तथ्य पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट ने इस याचिका को विचाराधीन याचिकाओं के साथ सम्बद्ध करने
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने अतुल कुमार व 9 अन्य याचियों को टी जी टी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अनन्तिम रूप से बैठने देने का आदेश दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि यह मामला आशुतोष मिश्रा व 176 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में दिनांक 09.जुलाई .2026 को पारित आदेश जैसा ही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता संजय कुमार ओम ने भी इस तथ्य पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट ने इस याचिका को विचाराधीन याचिकाओं के साथ सम्बद्ध करने
Source: Bhaskar
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