टाटा हैरियर में निर्माण दोष पर बड़ा फैसला, उपभोक्ता आयोग ने नई एसयूवी देने या ₹21.40 लाख लौटाने का दिया आदेश
शिमला. वाहन निर्माण गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने टाटा मोटर्स को बड़ी राहत देने के बजाय उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है. आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता को बेची गई टाटा हैरियर एसयूवी में अंतर्निहित निर्माण दोष मौजूद था और कंपनी उपभोक्ता को संतोषजनक एवं दोषमुक्त वाहन उपलब्ध कराने में विफल रही. आयोग ने अपने आदेश में टाटा मोटर्स को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को नई और पूरी तरह दोषमुक्त टाटा हैरियर उपलब्ध कराए या फिर वाह

शिमला. वाहन निर्माण गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने टाटा मोटर्स को बड़ी राहत देने के बजाय उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है. आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता को बेची गई टाटा हैरियर एसयूवी में अंतर्निहित निर्माण दोष मौजूद था और कंपनी उपभोक्ता को संतोषजनक एवं दोषमुक्त वाहन उपलब्ध कराने में विफल रही. आयोग ने अपने आदेश में टाटा मोटर्स को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को नई और पूरी तरह दोषमुक्त टाटा हैरियर उपलब्ध कराए या फिर वाह
Source: Palpal India
Related News
IGI एयरपोर्ट को मिलेगी नई मेट्रो कनेक्टिविटी:2.3 किमी लंबा कॉरिडोर बनेगा, शटल बसों से मिलेगी छुट्टी; टर्मिनल-1 बनेगा प्रमुख इंटरचेंज स्टेशन

एक्सपोसैट मिशन के डेटा के अध्ययन के लिए इसरो ने भारतीय शोधकर्ताओं से मांगे प्रस्ताव
