जौनपुर के अधिशासी अभियंता पर 25000 का जुर्माना:हाईकोर्ट ने उपभोक्ता को बार-बार परेशान करने पर कार्रवाई की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता विद्युत निगम जौनपुर के खिलाफ 25 हजार रूपये हर्जाना लगाया है। यह हर्जाना उपभोक्ता को परेशान करने के लिए लगाया गया है। जौनपुर की "ओम फूड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर" कंपनी ने अपने कमर्शियल बिजली कनेक्शन को लेकर बार-बार निगम की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। मामले की शुरुआत तब हुई जब लोड बढ़ाने के बाद निगम ने दो साल बाद बिलिंग में गलती बताते हुए 54 लाख रुपये से अधिक की मांग कर दी, जबकि लोड बढ़ाने और मीटर लगाने में उपभोक्ता की कोई गलती नहीं थी। जानिये क्या है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता विद्युत निगम जौनपुर के खिलाफ 25 हजार रूपये हर्जाना लगाया है। यह हर्जाना उपभोक्ता को परेशान करने के लिए लगाया गया है। जौनपुर की "ओम फूड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर" कंपनी ने अपने कमर्शियल बिजली कनेक्शन को लेकर बार-बार निगम की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। मामले की शुरुआत तब हुई जब लोड बढ़ाने के बाद निगम ने दो साल बाद बिलिंग में गलती बताते हुए 54 लाख रुपये से अधिक की मांग कर दी, जबकि लोड बढ़ाने और मीटर लगाने में उपभोक्ता की कोई गलती नहीं थी। जानिये क्या है
Source: Bhaskar
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