Crime




जेल से बाहर रहेगी सोनम रघुवंशी, मेघालय HC ने जमानत बरकरार रखी, दस्तावेजों में त्रुटि होने की बात कही
अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी से जुड़े सभी दस्तावेज गिरफ्तारी मेमो, औचित्य (जस्टिफिकेशन) चेकलिस्ट, निरीक्षण मेमो और केस डायरी के अंश में हत्या से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के बजाय गलती से धारा 403(1) का उल्लेख किया गया था।
alok rao30 Jun 2026, 01:48👁 0 views
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अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी से जुड़े सभी दस्तावेज गिरफ्तारी मेमो, औचित्य (जस्टिफिकेशन) चेकलिस्ट, निरीक्षण मेमो और केस डायरी के अंश में हत्या से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के बजाय गलती से धारा 403(1) का उल्लेख किया गया था।
Source: Times Now Navbharat
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