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जीएसटी नियमों में बदलाव से ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर संकट, बढ़ सकता है यात्रियों का किराया
एस्या सेंटर की नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के तहत सब्सक्रिप्शन आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म पर जीएसटी लागू करने से ड्राइवरों की आय घट सकती है, यात्रियों का किराया बढ़ सकता है और ऑफ-प्लेटफॉर्म टैक्सी सेवाओं को बढ़ावा।
jaipur ps10 Jul 2026, 11:45👁 0 views

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एस्या सेंटर की नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के तहत सब्सक्रिप्शन आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म पर जीएसटी लागू करने से ड्राइवरों की आय घट सकती है, यात्रियों का किराया बढ़ सकता है और ऑफ-प्लेटफॉर्म टैक्सी सेवाओं को बढ़ावा।
Source: Dainik Navajyoti
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