जालोर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग फैसला:हनुमान मोटर्स और इंडसइंड बैंक को उपभोक्ता को 2.10 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जालोर के धनश्याम यादव ने ट्रैक्टर फाइनेंस से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हनुमान मोटर्स और इंडसइंड बैंक के खिलाफ आदेश पारित किया है। आयोग ने परिवादी मैथीदेवी पत्नी स्व. सताराम मीणा की शिकायत स्वीकार करते हुए मानसिक संताप एवं आर्थिक क्षति के लिए 2 लाख रुपये और परिवाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये, कुल 2.10 लाख रुपये 45 दिन के भीतर अदा करने के निर्देश दिए हैं। मामला परिवादी द्वारा खेतीबाड़ी के लिए ट्रैक्टर लेने से जुड़ा है। परिवाद के अनुसार हनुम
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जालोर के धनश्याम यादव ने ट्रैक्टर फाइनेंस से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हनुमान मोटर्स और इंडसइंड बैंक के खिलाफ आदेश पारित किया है। आयोग ने परिवादी मैथीदेवी पत्नी स्व. सताराम मीणा की शिकायत स्वीकार करते हुए मानसिक संताप एवं आर्थिक क्षति के लिए 2 लाख रुपये और परिवाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये, कुल 2.10 लाख रुपये 45 दिन के भीतर अदा करने के निर्देश दिए हैं। मामला परिवादी द्वारा खेतीबाड़ी के लिए ट्रैक्टर लेने से जुड़ा है। परिवाद के अनुसार हनुम
Source: Bhaskar
Related News

E20 ईंधन को लेकर केंद्र ने दूर किया भ्रम बताई असली वजह

Traffic Challan: अगर आपने ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो क्या होगा? जानें आगे क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है
