जमीनी विवाद में दोनों पक्ष के 16 लोग दोषी:गैरइरादतन हत्या और जानलेवा हमले में फर्रुखाबाद कोर्ट का फैसला
फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज थाना क्षेत्र स्थित नगला दाऊद गांव में जनवरी 2024 में हुए जमीनी विवाद के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने गैरइरादतन हत्या और जानलेवा हमले के दोनों मुकदमों में दोनों पक्षों के कुल 16 लोगों को दोषी ठहराया है। सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी। यह घटना 10 जनवरी 2024 को पट्टे की जमीन के विवाद को लेकर हुई थी। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों, धारदार हथियार
फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज थाना क्षेत्र स्थित नगला दाऊद गांव में जनवरी 2024 में हुए जमीनी विवाद के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने गैरइरादतन हत्या और जानलेवा हमले के दोनों मुकदमों में दोनों पक्षों के कुल 16 लोगों को दोषी ठहराया है। सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी। यह घटना 10 जनवरी 2024 को पट्टे की जमीन के विवाद को लेकर हुई थी। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों, धारदार हथियार
Source: Bhaskar
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