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जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?

<p style="text-align: justify;">लोकसभा के बाद मंगलवार (4 अगस्त) को राज्यसभा से भी 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक' पास हो गया है. इस विधेयक का मकसद जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 में और संशोधन करना है. विपक्ष के हंगामे के बीच दोपहर दो बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया. बिल पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का मकसद जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) में संशोधन करना

शैलजाकांत मिश्रा4 Aug 2026, 10:46👁 0 views
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?
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लोकसभा के बाद मंगलवार (4 अगस्त) को राज्यसभा से भी 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक' पास हो गया है. इस विधेयक का मकसद जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 में और संशोधन करना है. विपक्ष के हंगामे के बीच दोपहर दो बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया. बिल पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का मकसद जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) में संशोधन करना

Source: Abp News

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