छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: TET और B.Ed. पास होने पर भी अनुकंपा नियुक्ति में मनचाहा पद मांगने का अधिकार नहीं
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि केवल उच्च शैक्षणिक योग्यता होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी पसंद के या उच्च पद पर नियुक्ति का कानूनी दावा नहीं कर सकता. अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का मूल उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, न कि योग्यता के आधार पर नियमित रोजगार प्रदान करना. जस्टिस बिभू दत्त गुरु की एकल पीठ ने सक्ती जिले की निवासी मीनाक्षी चंद्रा की याचिका को खारिज करते हुए जिला शिक्ष

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि केवल उच्च शैक्षणिक योग्यता होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी पसंद के या उच्च पद पर नियुक्ति का कानूनी दावा नहीं कर सकता. अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का मूल उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, न कि योग्यता के आधार पर नियमित रोजगार प्रदान करना. जस्टिस बिभू दत्त गुरु की एकल पीठ ने सक्ती जिले की निवासी मीनाक्षी चंद्रा की याचिका को खारिज करते हुए जिला शिक्ष
Source: Palpal India
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