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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला: जमीन गंवाने वालों को नौकरी देनी होगी, एसईसीएल की मनमानी नीति खारिज

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने कोरबा जिले के कुसमुंडा विस्तार परियोजना से प्रभावित 23 भू-विस्थापितों की याचिकाएं मंजूर कर ली हैं।

manoj kumar tiwari18 Jun 2026, 11:19👁 0 views
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला: जमीन गंवाने वालों को नौकरी देनी होगी, एसईसीएल की मनमानी नीति खारिज
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने कोरबा जिले के कुसमुंडा विस्तार परियोजना से प्रभावित 23 भू-विस्थापितों की याचिकाएं मंजूर कर ली हैं।

Source: Naidunia

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