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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: पहली कक्षा में प्रवेश के नियमों में बदलाव, अब न्यूनतम आयु 6 वर्ष

रायपुर । राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी विद्यालयों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने संबंधित विभागों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। भौगोलिकसंदर्भ 1 अप्रैल की स्थिति में तय होगी उम्र,

asal baat9 Jul 2026, 11:16👁 0 views
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: पहली कक्षा में प्रवेश के नियमों में बदलाव, अब न्यूनतम आयु 6 वर्ष
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रायपुर । राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी विद्यालयों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने संबंधित विभागों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। भौगोलिकसंदर्भ 1 अप्रैल की स्थिति में तय होगी उम्र,

Source: असल बात (asal Baat)

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