घर के बाहर खड़ी बोलेरो चुराने वाले दो आरोपी दोषी:कोर्ट ने सुनाई डेढ़-डेढ़ साल की सजा; 500-500 रुपए का जुर्माना भी
इंदौर में घर के बाहर खड़ी बोलेरो चोरी करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 500-500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। फरियादी हेमसिंह यादव ने 15 जून 2024 की रात अपनी महिंद्रा बोलेरो (एमपी-09 सीजे-0416) को रोजाना की तरह घर के सामने लॉक कर खड़ा किया था। अगले दिन सुबह करीब पांच बजे वाहन वहां नहीं मिला। परिजन के साथ गांव, आसपास के क्षेत्रों और बायपास पर तलाश करने के बावजूद वाहन का कोई सुराग नहीं मिला
इंदौर में घर के बाहर खड़ी बोलेरो चोरी करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 500-500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। फरियादी हेमसिंह यादव ने 15 जून 2024 की रात अपनी महिंद्रा बोलेरो (एमपी-09 सीजे-0416) को रोजाना की तरह घर के सामने लॉक कर खड़ा किया था। अगले दिन सुबह करीब पांच बजे वाहन वहां नहीं मिला। परिजन के साथ गांव, आसपास के क्षेत्रों और बायपास पर तलाश करने के बावजूद वाहन का कोई सुराग नहीं मिला
Source: Bhaskar
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