गैस सिलेंडर डिलिवरी से जुड़े नियम बदले:e-KYC न कराने पर बंद होगी सब्सिडी, 21 के बजाय 25 दिन में मिलेगा दूसरा सिलेंडर
केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर (LPG) की रिफिलिंग से जुड़े नियम 1 जून से बदल दिए हैं। नए नियम के तहत शहरों में अब 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक करा सकेंगे। पहले ये समय 21 दिन था। वहीं, गांवों में 45 दिन बाद ही दूसरी बुकिंग होगी। इसके अलावा कॉमर्शियल गैस की डिलिवरी और पाइपलाइन से घरों तक पहुंचने वाली रसोई गैस (PNG) के नियम भी सख्त हो गए हैं। गैस कंपनियों के कर्मचारी घर-घर जाकर पाइपलाइन, वॉल्व और गैस मीटर की फिजिकल जांच कर रहे हैं। रसोई गैस से जुड़े कौन-कौन से नए नियम बने हैं? रिपोर्ट में पढ़िए
केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर (LPG) की रिफिलिंग से जुड़े नियम 1 जून से बदल दिए हैं। नए नियम के तहत शहरों में अब 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक करा सकेंगे। पहले ये समय 21 दिन था। वहीं, गांवों में 45 दिन बाद ही दूसरी बुकिंग होगी। इसके अलावा कॉमर्शियल गैस की डिलिवरी और पाइपलाइन से घरों तक पहुंचने वाली रसोई गैस (PNG) के नियम भी सख्त हो गए हैं। गैस कंपनियों के कर्मचारी घर-घर जाकर पाइपलाइन, वॉल्व और गैस मीटर की फिजिकल जांच कर रहे हैं। रसोई गैस से जुड़े कौन-कौन से नए नियम बने हैं? रिपोर्ट में पढ़िए
Source: Bhaskar
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