गैंगस्टर के 6 दोषियों को 5-5 साल की सजा:संभल में कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
संभल की एडीजे (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में छह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसले की जानकारी सोमवार रात संभल पुलिस मीडिया सेल ने दी। मामला हयातनगर थाना क्षेत्र में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) से संबंधित था। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद चंदौसी स्थित एडीजे (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय ने सभी छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया। दोषियों में हयातनगर थाना
संभल की एडीजे (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में छह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसले की जानकारी सोमवार रात संभल पुलिस मीडिया सेल ने दी। मामला हयातनगर थाना क्षेत्र में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) से संबंधित था। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद चंदौसी स्थित एडीजे (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय ने सभी छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया। दोषियों में हयातनगर थाना
Source: Bhaskar
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