Uttar Pradesh




गिरफ़्तारी के लिखित कारण न देने से आरोपी को ज़मानत का अधिकार नहीं मिलता, जब तक कि कोई नुकसान न हुआ हो: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ़्तारी के लिखित कारण न देने से आरोपी को ज़मानत का अधिकार अपने-आप नहीं मिल जाता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इससे उसे कोई नुकसान हुआ है। [2026 LiveLaw (Raj) 307]कोर्ट...
shahadat31 Jul 2026, 05:11👁 0 views

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राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ़्तारी के लिखित कारण न देने से आरोपी को ज़मानत का अधिकार अपने-आप नहीं मिल जाता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इससे उसे कोई नुकसान हुआ है। [2026 LiveLaw (Raj) 307]कोर्ट...
Source: Live Law Hindi
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