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गालीबाज बेटी या उदयनिधि की छींटाकशी... बोलने की आजादी के नाम पर कुछ-भी कहने का लाइसेंस, क्‍या कहता है कानून?

भारत में अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत इस पर कुछ सीमाएं भी लागू हैं. उदयनिधि स्टालिन, जंतर-मंतर की वायरल लड़की जैसे विवादित मामलों ने इस बहस को तेज किया है. नए आपराधिक कानून (BNS) की धाराओं 352, 353, 196 और 356 के तहत सार्वजनिक शांति भंग करने, नफरत फैलाने और मानहानि पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है.

sandeep gupta4 Aug 2026, 14:46👁 0 views
गालीबाज बेटी या उदयनिधि की छींटाकशी... बोलने की आजादी के नाम पर कुछ-भी कहने का लाइसेंस, क्‍या कहता है कानून?
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भारत में अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत इस पर कुछ सीमाएं भी लागू हैं. उदयनिधि स्टालिन, जंतर-मंतर की वायरल लड़की जैसे विवादित मामलों ने इस बहस को तेज किया है. नए आपराधिक कानून (BNS) की धाराओं 352, 353, 196 और 356 के तहत सार्वजनिक शांति भंग करने, नफरत फैलाने और मानहानि पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है.

Source: News 18 Hindi

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