गाजीपुर में दहेज हत्या में पति-देवर दोषी करार:कोर्ट ने 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई, 10 हजार जुर्माना लगाया
गाजीपुर में दहेज हत्या के एक मामले में जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मृतका शगुफ्ता के पति मुश्ताक और देवर इस्तियाक को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नोनहरा थाना क्षेत्र के फतेहपुर अटवा निवासी जहिरूदीन ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि अपनी बहन शगुफ्ता
गाजीपुर में दहेज हत्या के एक मामले में जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मृतका शगुफ्ता के पति मुश्ताक और देवर इस्तियाक को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नोनहरा थाना क्षेत्र के फतेहपुर अटवा निवासी जहिरूदीन ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि अपनी बहन शगुफ्ता
Source: Bhaskar
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