गाज़ियाबाद गैंगस्टर केस में परिवार को राहत:हाईकोर्ट की पूर्व पुलिस कमिश्नर को फटकार, मुकदमें रद्द किए
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाज़ियाबाद के राजेंद्र त्यागी और उनके परिवार के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया। 12 फरवरी 2023 को पुलिस स्टेशन नंदग्राम, गाज़ियाबाद में राजेंद्र त्यागी, उनके बेटे दीपक त्यागी और बहू लालिता त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 2 और 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि ये जमीन-प्लॉट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी व धोखाधड़ी करते हैं। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि दोनों मूल एफआईआर केवल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाज़ियाबाद के राजेंद्र त्यागी और उनके परिवार के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया। 12 फरवरी 2023 को पुलिस स्टेशन नंदग्राम, गाज़ियाबाद में राजेंद्र त्यागी, उनके बेटे दीपक त्यागी और बहू लालिता त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 2 और 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि ये जमीन-प्लॉट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी व धोखाधड़ी करते हैं। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि दोनों मूल एफआईआर केवल
Source: Bhaskar
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