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क्या है AI मिसयूज बिल, जिसमें 3 साल की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान, लोकसभा में होगा पेश
भारत में AI से बनी डीपफेक तस्वीरों से लोगों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाया जा सकता है. इसे 'द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी लाइकनेस फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिसयूज बिल 2026' नाम दिया गया है.
sonu sharma12 Aug 2026, 16:02👁 0 views

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भारत में AI से बनी डीपफेक तस्वीरों से लोगों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाया जा सकता है. इसे 'द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी लाइकनेस फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिसयूज बिल 2026' नाम दिया गया है.
Source: Tv9 Bharatvarsh
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