केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल खरीदने के नियम बदले, तय की 200 लीटर की लिमिट, कमर्शियल संस्थानों को झटका
नई दिल्ली. देश में ईंधन की बिक्री और वितरण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है. जिसके बाद इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद सकेंगे. इसके लिए इन्हें बल्क सेल पॉइंट पर जाकर अपनी जरूरत का ईंधन खरीदना होगा. इसी के साथ रिटेल आउटलेट से मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल की बिक्री पर भी पाबंदियां लगाई गई है. नए नियमों के मुताबिक कोई भी वाहन या ग्राहक एक दिन में पेट्रोल पंप से 200 लीटर से ज

नई दिल्ली. देश में ईंधन की बिक्री और वितरण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है. जिसके बाद इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद सकेंगे. इसके लिए इन्हें बल्क सेल पॉइंट पर जाकर अपनी जरूरत का ईंधन खरीदना होगा. इसी के साथ रिटेल आउटलेट से मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल की बिक्री पर भी पाबंदियां लगाई गई है. नए नियमों के मुताबिक कोई भी वाहन या ग्राहक एक दिन में पेट्रोल पंप से 200 लीटर से ज
Source: Palpal India
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